जयपुर/गंगापुर सिटी (द एक्सपोज़र न्यूज)। राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के पंच एवं सरपंच पदों के आम चुनाव 2026 को लेकर चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंची और पंच पद के दावेदारों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी भी तकनीकी त्रुटि या दस्तावेज की कमी के चलते पर्चा खारिज न हो, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग के नियमानुसार जरूरी दस्तावेजों की चेकलिस्ट और जमानत राशि के नियम समझना बेहद जरूरी है। आयोग द्वारा नामांकन प्रक्रिया के दौरान पर्चा खारिज होने से बचाने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रपत्रों, शपथ पत्रों और जमानत राशि की आधिकारिक चेकलिस्ट जारी की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
नामांकन पत्र (Nomination Paper) के साथ जरूरी दस्तावेज
पंच अथवा सरपंच पद के प्रत्याशी को नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित मुख्य प्रपत्र और पहचान दस्तावेज संलग्न करने होंगे:
- नामांकन फॉर्म (Form IV): पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित प्रारूप का मुख्य नामांकन पत्र।
- घोषणा पत्र (Form IV-D): अभ्यर्थी द्वारा संतान, आपराधिक रिकॉर्ड और संपत्ति संबंधी अनिवार्य स्व-घोषणा पत्र।
- पहचान प्रमाण: आधार कार्ड की स्व-हस्ताक्षरित प्रति।
- मतदाता पहचान: वोटर आईडी कार्ड (EPIC) की छायाप्रति।
- मतदाता सूची विवरण: संबंधित ग्राम पंचायत की अद्यतन मतदाता सूची में दर्ज नाम, भाग संख्या एवं क्रम संख्या का प्रमाण।
- आयु प्रमाण-पत्र: 10वीं कक्षा की अंकतालिका, जन्म प्रमाण-पत्र अथवा कोई भी सक्षम राजकीय दस्तावेज जिसमें जन्मतिथि स्पष्ट अंकित हो।
- पासपोर्ट साइज फोटो: अभ्यर्थी की हाल ही में खिंचवाई गई निर्धारित माप की रंगीन फोटो।
- जाति प्रमाण-पत्र: यदि पद/सीट SC, ST अथवा OBC वर्ग के लिए आरक्षित है, तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी वैध जाति प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
नामांकन हेतु निर्धारित जमानत राशि (Security Deposit)
पंचायतीराज चुनाव नियमों के अनुसार नामांकन दाखिल करते समय निर्धारित निक्षेप (जमानत) राशि जमा कराना अनिवार्य है:
• सामान्य वर्ग (पुरुष): ₹500
• महिला अभ्यर्थी (सभी वर्ग): ₹250
• अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (SC/ST/OBC): ₹250
