जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों की लॉटरी 17 सितंबर को; सरपंच और वार्ड पंचों का आरक्षण 18 सितंबर को होगा
सवाई माधोपुर, 16 अगस्त। पंचायतीराज संस्थाओं के आम चुनाव-2026 की तैयारियों के बीच आरक्षण निर्धारण और लॉटरी को लेकर महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग ने पंचायतीराज संस्थाओं के आरक्षण की पूर्व निर्धारित तारीखों में बदलाव करते हुए नई तारीखें जारी की हैं।
नए कार्यक्रम के अनुसार अब जिला स्तर पर जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर 2026 को तथा उपखंड स्तर पर सरपंच एवं वार्ड पंच पदों के आरक्षण की लॉटरी 18 सितंबर 2026 को निकाली जाएगी।
वहीं, नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी की तारीख में कोई बदलाव नहीं किया गया है। नगर परिषद एवं नगरपालिकाओं के वार्डों के लिए आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त 2026, सोमवार को सुबह 11 बजे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार होगी।
पहले 17 और 18 अगस्त को होनी थी पंचायतीराज आरक्षण लॉटरी
दरअसल, पंचायतीराज संस्थाओं के लिए जिला स्तर पर आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पहले 17 अगस्त और पंचायत स्तर पर 18 अगस्त को प्रस्तावित थी। अब विभागीय आदेश के जरिए इन दोनों तारीखों में बदलाव कर दिया गया है।
संशोधित कार्यक्रम के तहत अब जिला स्तर की प्रक्रिया के लिए 17 सितंबर और उपखंड स्तर की प्रक्रिया के लिए 18 सितंबर की तारीख तय की गई है।
जिला स्तर पर किन पदों का आरक्षण होगा?
विभागीय आदेश के अनुसार 17 सितंबर 2026 को जिला स्तर पर पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव से संबंधित आरक्षण एवं लॉटरी की प्रक्रिया होगी। इसमें—
- जिला परिषद सदस्य
- प्रधान
- पंचायत समिति सदस्य
पदों का आरक्षण निर्धारण शामिल है। इसके बाद अगले दिन 18 सितंबर 2026 को उपखंड स्तर पर—
- सरपंच
- वार्ड पंच
पदों के आरक्षण एवं श्रेणीवार आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी।
निकाय चुनाव की आरक्षण लॉटरी में बदलाव नहीं
पंचायतीराज संस्थाओं की तारीख बदलने के बावजूद नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी 17 अगस्त को ही होगी।
यानी 17 अगस्त का दिन नगरीय निकाय चुनाव की दृष्टि से महत्वपूर्ण रहेगा, जबकि पंचायतीराज संस्थाओं के आरक्षण के लिए अब सितंबर तक इंतजार करना होगा।
अध्यक्ष और जिला प्रमुख पदों की लॉटरी पहले ही पूरी
विभागीय आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि नगरीय निकायों के अध्यक्ष (चेयरपर्सन) और जिला परिषद के जिला प्रमुख पदों के आरक्षण का निर्धारण/लॉटरी 13 अगस्त 2026 को पूर्ण हो चुकी है।
अब पंचायतीराज संस्थाओं के अगले स्तर के पदों के आरक्षण की प्रक्रिया संशोधित कार्यक्रम के अनुसार सितंबर में होगी।
बदलाव के पीछे क्या है वजह?
विभागीय आदेश में बताया गया है कि यह निर्णय माननीय उच्च न्यायालय के 20 जुलाई 2026 के आदेश तथा राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए चुनाव कार्यक्रम के संदर्भ में लिया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार ने नगरीय निकायों एवं पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया 15 नवंबर 2026 तक पूर्ण कराने का संकल्प लिया है।
आदेश के अनुसार नगरीय निकायों के चुनाव प्रथम चरण में और उसके बाद पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव द्वितीय चरण में कराए जाने के संबंध में उच्च न्यायालय को अवगत कराया गया है। इसी क्रम में पंचायतीराज चुनाव के दूसरे चरण में संभावित प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए आरक्षण की तारीखों में संशोधन किया गया है।
अब चुनावी दावेदारों की नजर 17 अगस्त और 17-18 सितंबर पर
आरक्षण की तारीख बदलने से पंचायतीराज चुनाव की तैयारी कर रहे संभावित प्रत्याशियों की रणनीति भी फिलहाल टल गई है। अब 17 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान और पंचायत समिति सदस्य पदों तथा 18 सितंबर को सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण स्थिति सामने आएगी।
वहीं नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे दावेदारों के लिए 17 अगस्त तत्काल सबसे महत्वपूर्ण तारीख है, क्योंकि इसी दिन वार्डों की आरक्षण लॉटरी होगी।
एक नजर में संशोधित कार्यक्रम
| तारीख | प्रक्रिया |
|---|---|
| 17 अगस्त 2026 | नगरीय निकायों के वार्डों की आरक्षण लॉटरी, सुबह 11 बजे |
| 17 सितंबर 2026 | जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्य पदों की आरक्षण लॉटरी |
| 18 सितंबर 2026 | सरपंच एवं वार्ड पंच पदों की आरक्षण लॉटरी |
| 15 नवंबर 2026 तक | नगरीय निकाय एवं पंचायतीराज संस्थाओं की चुनाव प्रक्रिया पूर्ण करने का लक्ष्य |
स्रोत: ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान सरकार का 16 अगस्त 2026 का विभागीय आदेश।

