सवाई माधोपुर। राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ द्वारा विचाराधीन प्रकरण सिंगल बेंच सिविल रिट पिटिशन संख्या 11417/2008 में दिनांक 15 जनवरी 2026 को पारित आदेश की पालना में देवेन्द्र दीक्षित जिला एवं सेशन न्यायाधीश सवाई माधोपुर, समीक्षा गौतम सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सवाई माधोपुर एवं आशुतोष सिंह आढ़ा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सवाई माधोपुर द्वारा शुक्रवार को जिला कारागृह सवाई माधोपुर का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान जिला कारागृह के उपाधीक्षक बिहारी लाल से राजस्थान जेल नियम 2022 के अनुसार बंदियो के लिए पीने योग्य पानी की उपलब्धता, पानी के स्रोत, पानी के लिए स्टोरेज टैंक की उपलब्धता एवं उनकी साफ-सफाई, वॉटर एनालिसिस रिपोर्ट, आपातकालीन उद्देश्यों के लिए भूमिगत जल की उपलब्धता, स्नानागार की उपलब्धता एवं उनकी साफ-सफाई, बंदियों के नहाने और कपड़े धोने के लिए पर्याप्त पानी की व्यवस्था, कपड़े धोने के लिए डिटर्जेंट और साबुन की सप्लाई, बंदियों के अनुपात में टॉयलेट की उपलब्धता, शौचालय की साफ-सफाई, बैरकों की साफ-सफाई आदि के संबंध में जानकारी ली गई। निरीक्षण के दौरान बंदियों की समस्याओं को सुनकर बंदियों द्वारा बताई गई समस्याओं के त्वरित निवारण हेतु जिला कारागृह के उपाधीक्षक बिहारीलाल को निर्देश प्रदान किए गए, दौराने निरीक्षण चीफ एलएडीसी राधेश्याम जोगी, डिप्टी एलएडीसी वीरेंद्र कुमार वर्मा, असिस्टेंट एलएडीसी अक्षय सिंह राजावत, पीएलवी रणवीर चौधरी आदि उपस्थित रहे ।

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