सवाई माधोपुर, 12 मार्च: मध्यपूर्व एशिया में जारी युद्ध की परिस्थितियों के बीच देश में गैस आपूर्ति को लेकर फैल रही आशंकाओं के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने स्थिति स्पष्ट की है। जिला कलक्टर काना राम ने गुरुवार को जिले की विभिन्न गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर घरेलू एलपीजी गैस की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और उपभोक्ताओं को बुकिंग के अनुसार नियमित रूप से गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

मुख्य बात: जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सवाई माधोपुर जिले में घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य है और किसी भी प्रकार की कमी की स्थिति नहीं है।

जिले की गैस एजेंसियों के गोदामों का किया निरीक्षण

जिला कलक्टर काना राम और पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार बेनीवाल ने संयुक्त रूप से जिले की प्रमुख गैस एजेंसियों के गोदामों का निरीक्षण कर आपूर्ति व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान गैस सिलेंडरों का स्टॉक, वितरण प्रणाली तथा उपभोक्ताओं को की जा रही आपूर्ति की स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई।

  • विनायक इंडियन गैस एजेंसी (इंदिरा कॉलोनी)
  • रेणु इंटरप्राइजेज इंडियन गैस एजेंसी गोदाम
  • रणथम्भौर गैस एजेंसी (हिंदुस्तान पेट्रोलियम)

निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने यह सुनिश्चित किया कि सभी गैस एजेंसियों के पास घरेलू गैस सिलेंडरों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और वितरण व्यवस्था सुचारु रूप से संचालित हो रही है।

गोदामों में सीसीटीवी लगाने के निर्देश

जिला कलक्टर ने गैस एजेंसी संचालकों को निर्देश दिए कि सभी गैस गोदामों में 24 घंटे निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गैस सिलेंडरों की आपूर्ति पारदर्शी और व्यवस्थित तरीके से की जाए तथा उपभोक्ताओं को गैस बुकिंग के बाद समय पर होम डिलीवरी दी जाए।

अस्पतालों और सार्वजनिक योजनाओं को प्राथमिकता

जिला प्रशासन ने यह भी सुनिश्चित किया है कि आवश्यक सेवाओं में गैस आपूर्ति बाधित न हो। इसके तहत जिले के अस्पतालों, अन्नपूर्णा रसोईयों, छात्रावासों और स्कूलों में संचालित मिड-डे-मील योजना के लिए गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्राथमिकता के आधार पर की जा रही है।

कालाबाजारी और अवैध भंडारण पर कड़ी कार्रवाई

जिला रसद अधिकारी रामभजन मीना ने बताया कि यदि किसी गैस एजेंसी संचालक या अन्य व्यक्ति द्वारा घरेलू गैस सिलेंडरों का अवैध भंडारण, कालाबाजारी या व्यावसायिक उपयोग किया जाता पाया गया तो उसके विरुद्ध LPG ऑर्डर-2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एलपीजी सिलेंडरों की आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता को रोकने के लिए जिला कलक्टर के निर्देशानुसार एक प्रवर्तन जांच दल का गठन किया गया है, जो जिले में विभिन्न स्थानों पर नियमित रूप से जांच कर रहा है।

गैस बुकिंग के लिए 25 दिन का अंतराल अनिवार्य

नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए सिलेंडर बुकिंग के बीच न्यूनतम 25 दिन का अंतराल निर्धारित किया गया है। उपभोक्ताओं से अपील की गई है कि निर्धारित समय अवधि पूर्ण होने के बाद ही गैस सिलेंडर की बुकिंग कराएं ताकि वितरण व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे और किसी भी उपभोक्ता को असुविधा न हो।

उपभोक्ताओं की सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर

सेवा हेल्पलाइन नंबर
उपभोक्ता सहायता 181
आपातकालीन सहायता 112
उपभोक्ता मामलात विभाग 14435
जिला रसद कार्यालय कंट्रोल रूम 07462-294515

अफवाहों से बचने की अपील

जिला कलक्टर ने आमजन से अपील की है कि घरेलू गैस सिलेंडरों की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए घबराकर अनावश्यक बुकिंग या भंडारण न करें। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना या अफवाहों पर ध्यान न दें, क्योंकि जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों की आपूर्ति निरंतर और निर्बाध रूप से जारी है।

जिला प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि जिले के सभी उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी और आवश्यक सेवाओं के लिए गैस की उपलब्धता प्राथमिकता के आधार पर बनी रहेगी।

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